कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा 5 से 19 अप्रैल तक कई पाबंदियां लगा दी है. गाइड लाइन में शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक की नियमित कक्षा गतिविधियों को फिलहाल बंद कर दिया गया हैं। कॉलेजों में भी अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी वर्ष के यूजी पीजी विद्यार्थियों की कक्षा गतिविधियों को भी बंद कर दी गई है। हालांकि विद्यार्थी की लिखित अनुमित के बाद प्रैक्टिकल क्लास की जा सकेगी। शिक्षण संस्थान प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी विद्यालय व कॉलेज में कोविड़ केस पाए जाने पर बंद कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने सख्ती बरतते हुए सभी सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीफ्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं सामान स्थान बंद कर दिए हैं। स्वीमिंग पुल, जिम खोलने पर 19 अप्रेल तक रोक लगा दी हैं.
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दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं इस अवधि के दौरान बंद रहेंगी, जबकि सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क बंद रखे जायेंगे। वहीं, स्विमिंग पूल/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी. राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को देर शाम नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके मुताबिक, विवाह संबंधी समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या घटाई गई है. अब सिर्फ 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. इससे पहले 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति थी. कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी. इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.
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